किसी महिला को 'कॉल गर्ल' कहना, आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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आत्महत्या के लिए उकसाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने अपने एक फ़ैसले में कहा कि- किसी महिला को 'कॉल-गर्ल' कहकर मौखिक रूप से गाली देना आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रयास के तहत नहीं आएगा। कोर्ट ने बंगाल सरकार की अपील को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया।