सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: खारिज नहीं की जा सकती मृतक के करीबियों की गवाही
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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक से जुड़े करीबी रिश्तेदारों या इच्छुक गवाहों को किसी मामले में गवाही के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कानून भी ऐसे गवाहों को अयोग्य नहीं ठहराता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाहित महिला पर ज्यादातर क्रूरता की घटना उसी घर की चारदीवारी में होती है, जहां पर किसी निष्पक्ष गवाह के मिलने की संभावना न के बराबर होती है।