फरीदकोट के राजा की 20,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर अब बेटियों का होगा मालिकाना हक
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फरीदकोट रिसायत के आखिरी राजा हरिंदर सिंह बराड़ की 20,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर अब राजकुमारी अमृत कौर और दीपइंदर कौर का मालिकाना हक होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राज मोहन सिंह ने महाराजा हरिंदर सिंह की 1 जून, 1982 को बनाई वसीयत को खारिज किया और वसीयत के आधार पर बने महारावल खीवाजी ट्रस्ट को भी निरस्त किया। हाईकोर्ट ने 547 पन्ने में फैसला लिखा।