दिल्ली में आ रहे भूकंप के चलते DDA ने लिया बड़ा फैसला
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भूकंप के झटकों के मद्देनजर दिल्ली में सभी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। DDA ने इस आशय का आदेश वेबसाइट पर जारी किया है। फिलहाल यह आदेश सन 2001 तक बनी सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी इमारतों पर लागू होगा। दिल्ली वासियों को छह माह में ऑडिट की रिपोर्ट भी डीडीए को जमा करानी होगी। इमारतों का ऑडिट नहीं होने पर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।