मैरिटल रेप केस में दोषी को प्रथम दृष्टया दंडित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
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भारत में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप केस में दोषी को प्रथम दृष्टया दंडित किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। महिलाओं की यौन स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता ना कहने के अधिकार से कोई समझौता नहीं हो सकता। हम किसी प्रावधान को इसलिए रद्द नहीं कर सकते क्योंकि उसे अन्य देशों में भी रद्द किया गया।