हिरासत में रखने की वजह बंदी को उसकी भाषा में ही जानने का हक: दिल्ली हाइकोर्ट
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एक बंदी को संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत अपनी नजरबंदी का आधार जानने का मौलिक अधिकार है। ऐसा दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है। कोर्ट के मुताबिक, अगर एक बंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में हस्ताक्षर करने या लिखने में सक्षम है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस भाषा से पूर्ण रूप से परिचित है। इसे भी देखना होगा कि क्या उसे आधार को जानने के लिए पर्याप्त ज्ञान है या नहीं।