दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी: भीख मांगे, उधार ले या चोरी करे लेकिन कर्मचारियों का वेतन देना पड़ेगा
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आदेश के बावजूद कर्मचारियों और अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन व बकाया राशि का भुगतान न करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी एमसीडी के आयुक्त को तलब कर कहा कि आप भीख मांगे, उधार ले या चोरी करे लेकिन कर्मचारियों का भुगतान करना पड़ेगा। अदालत के मुताबिक, अगर अगली तारीख तक 5 अप्रैल के आदेश का पालन नहीं होता है तो उत्तरी एमसीडी आयुक्त संजय गोयल सुनवाई में मौजूद रहेंगे।