प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के शुल्क समान नहीं हो सकते- दिल्ली हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के शुल्क समान नहीं हो सकते। सीजेआई डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच के मुताबिक, किसी प्राइवेट नर्सिंग होम या अस्पताल द्वारा वसूला गया बिल उसमें उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करता है। बेंच ने एक जनहित याचिका को खारिज करके ये बात कही। याचिका में दिल्ली सरकार द्वारा मामले में दखल देने की मांग की गई थी।