वित्त मंत्रालय का निर्देश- MSMEs को भुगतान में देरी पर देना होगा जुर्माना
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अब GeM पर एमएसएमई से खरीदारी करने पर 10 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक सरकारी पोर्टल पर MSMEs से खरीद करने के बाद ऑटो बिल जेनरेट होने के 10 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर एक फीसदी प्रतिमाह की दर से जुर्माने का भुगतान करना होगा।