एफएसएसएआई के स्पष्ट निर्देश: स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में नहीं होगी जंक फूड की बिक्री
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने स्पष्ट आदेश दिए कि स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। 50 मीटर के दायरे में ऐसे पदार्थों के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगा। एफएसएसएआई ऐसा करके स्कूली बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एफएसएसएआई के सीईओ अरुण सिंघल ने ये जानकारी दी।