तीसरी कक्षा की 'गूगल गर्ल' काशवी को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दी 8वीं में बैठने की अनुमति
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कक्षा तीन की छात्रा काशवी को आठवीं कक्षा में बैठने की अनुमति दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि काशवी कक्षा आठ में छात्रा के रूप में अस्थायी प्रवेश लेती है तो उसकी समग्र प्रगति की निगरानी स्कूल अधिकारियों की ओर से नियमित आधार पर की जाएगी। काशवी की हर क्षेत्र में प्रगति के बारे में रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया गया।