पड़ोसी मुल्क से आए 82 नागरिकों को मिली भारतीय नागरिकता: गृह मंत्रालय
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मंगलवार को लोकसभा में गृहमंत्रालय ने पाकिस्तानियों को अपने देश में पनाह देने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में शरण लेने वाले 82 नागरिकों को भारत की नागरिकता दी है. और इस अधिनियम में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के गृह सचिव और 16 जिलों के कलेक्टर्स को विशेष अधिकार दिए गए हैं.