हरियाणा में प्राइवेट नौकरी में आरक्षण, तीन माह में देनी होगी स्टेटस रिपोर्ट
Image Credit: Shortpedia
हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का खट्टर सरकार ने फैसला किया। ऐसा देश में पहली बार होगा। कानून बनते ही ये नियम अगले 10 साल तक लागू रहेगा। 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कर बताना होगा कि उनके यहां 50 हजार रुपये तक की मंथली सैलरी वाले कितने कर्मचारी हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग कार्यरत हैं।