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माता-पिता का 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्री-स्कूल भेजना गैरकानूनी- गुजरात हाई कोर्ट

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Content Team
Image Credit: newsbyte

गुजरात हाई कोर्ट ने बच्चों को स्कूल भेजे जाने की न्यूनतम आयु को लेकर सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर करने वाले माता-पिता गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्री-स्कूल ऐसे बच्चे को दाखिला नहीं दे सकता, जिसने उस वर्ष 1 जून को तीन साल की आयु पूरी नहीं की हो।


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