श्रमिकों की दशा को लेकर केरल हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा- सिर पर भारी बोझ ढोना अमानवीय
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केरल हाईकोर्ट ने सिर या शरीर पर भारी बोझ ढोने को 'अमानवीय गतिविधि' करार देते हुए राज्य सरकार को ऐसे श्रमिकों की दशा सुधारने का निर्देश दिया। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, 'इस काम की इजाजत देने वाला हेडलोड वर्क्स एक्ट अतीत की निशानी है। हेडलोड एक अमानवीय गतिविधि है, जिसे खत्म होना चाहिए। हम हमारे नागरिकों को इस यातना के अधीन कैसे कर सकते हैं।'