पानी की बंद बोतल की कीमत पर दो माह में फैसला करे पीठ: केरल हाईकोर्ट
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केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मनिकुमार और न्यायाधीश शाजी पी चैले की एकल पीठ को निर्देश दिया कि वह पानी की बंद बोतल की कीमत को लेकर दायर याचिका पर दो महीने में निर्णय करें। बता दें पीठ ने 15 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकार द्वारा पानी की बंद बोतल को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखने और कीमत 13 रुपये तय करने के फैसले पर आपत्ति जताई थी।