कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दुर्गा पूजा पंडालों में नहीं जा सकेंगे आम लोग
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पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा से तीन दिन पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट के अनुसार सभी दुर्गा पूजा पांडाल 'नो एंट्री जोन' होंगे और इनमें आम आदमी के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पांडाल में केवल आयोजक ही मौजूद रह सकेंगे। हाईकोर्ट ने बड़े पंडालों के लिए 25 और छोटे पंडालों के लिए 15 लोगों की संख्या निर्धारित की है।