मद्रास हाईकोर्ट से पादरी को राहत नहीं, 'भारत माता' और 'भूमा देवी' के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी है अपराध
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कन्याकुमारी जिले के अरुमानई में पिछले साल 18 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई एक बैठक के दौरान एक अपमानजनक और भड़काऊ भाषण के लिए पादरी पर मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि 'भारत माता' और 'भूमा देवी' के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी आईपीसी के तहत अपराध है। पादरी को राहत नहीं मिली।