मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, जानें क्या है मामला
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मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। मामला एक आईपीएस अधिकारी द्वारा एक महिला से तीन करोड़ की जबरन वसूली के आरोप में दायर एक रिट याचिका को निपटाने में 6 साल का समय लगाने का है। न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन ने माफीनामे के साथ लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आशा और विश्वास पर हाईकोर्ट खड़ा नहीं उतरा। छह साल से अधिक समय बाद मामले की पूरी सुनवाई हुई।