आपराधिक मामले में सजा मात्र से किसी सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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एक केस पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट नें कहा है कि केवल आपराधिक मामले में सजा मात्र से किसी सरकारी कर्मचारी को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। कर्मचारी के मामले की जांच करते समय उसके आचरण पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता बहाल होता है तो वह बकाया वेतन सहित पीएफ व अन्य सुविधाएं पाने का भी हकदार होगा।