लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र निर्धारित करना इस्लाम के खिलाफ नहीं- पाकिस्तानी अदालत
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महिलाओं के अधिकारों से जुड़े एक मामले में पाकिस्तानी शीर्ष इस्लामी अदालत ने कहा कि, 'लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित करना इस्लाम की शिक्षाओं के विरुद्ध नहीं है। अदालत ने यह फैसला बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुनाया।' फैसला संघील शरीयत न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मेाहम्मद नूर मेस्कनजई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनाया।