दुर्घटना में अभिभावक की मौत पर बालिग बच्चे भी मुआवजे के हकदार- हाईकोर्ट
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पंजाब-हरियाणा HC ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एक फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, 'मोटर वाहन हादसे में मारे गए व्यक्ति के बच्चों को केवल इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह बालिग हैं और अभिभावकों पर आश्रित नहीं हैं'। दरअसल मई 2004 को करनाल के हाईवे पर एक महिला की मौत के बाद मृतका के बच्चों ने मुआवजे के लिए याचिका दाखिल की थी