सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- दो महीने में दें महिला अफसरों को स्थायी कमीशन
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SC ने इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में वुमेन ऑफिसर्स के परमानेंट कमीशन की मांग वाली याचिका पर निर्देश दिया कि सरकार महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए दो महीने के भीतर वुमेन ऑफिसर्स को स्थायी कमीशन दें। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की है कि महिलाओं को अधिकार दिए बिना समानता की बात झूठी है।