मस्जिदों के लाउड स्पीकरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर
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मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार और पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल हुई। जिसमें मांग हुई कि रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर ना बजे और अगर ऐसा होता है तो इलाके के डीएम और एसएचओ पर कार्रवाई हो। याचिका में तर्क दिया गया कि जैसे दीवाली के पटाखों पर रोक है, वैसे ही मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर भी रोक लगे।