हरियाणा में लागू हुआ संपत्ति क्षति वसूली कानून, अब उपद्रवियों से होगी रिकवरी
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हरियाणा में 'संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021' को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या से मंजूरी मिली है। इसी के साथ यह विधेयक कानून बन गया। इस कानून के तहत सरकार-दंगे फसाद या आंदोलनों में होने वाले नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करेगी। हरियाणा जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा इस बारे में जानकारी दी। हरियाणा में यह कानून लागू हो गया है। हरियाणा में यह कानून यूपी की तर्ज पर लागू हुआ है।