पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम लड़की को निकाह के लिए बालिग होना जरूरी नहीं
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हालिया एक मुस्लिम प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम लड़की बालिग न हो तो भी उसका निकाह वैध है। प्रेमी जोड़े ने याचिका दाखिल की थी कि युवक की आयु 36 साल है और लड़की की आयु 17 साल है। लड़की के घरवालों ने कहा कि लड़की बालिग नहीं है ऐसे में उसे उन्हें सौंपा जाए।