SBI ने तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को माना 'अयोग्य', महिला आयोग का नोटिस
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने एक नए नियम को लेकर विवादों में घिर गया है। दरअसल, बैंक ने एक नियम जारी किया है, जिसमें तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिला को 'अस्थायी तौर पर अयोग्य' माना गया है और प्रसव के चार महीने बाद बैंक में शामिल होने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली महिला आयोग ने इस नियम को भेदभावपूर्ण और अवैध बताते हुए नोटिस भेजा है।