अर्नब को अंतरिम बेल देने के कारणों को SC ने किया स्पष्ट, कही यह बात
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पत्रकार अर्नब गोस्वामी को अग्रिम जमानत देने के करीब 15 दिनों बाद SC ने कारणों को स्पष्ट किया। इसकी जानकारी देते हुए कोर्ट ने कहा, 'महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज FIR का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन उनके खिलाफ आरोप स्थापित नहीं करता है'। अदालत ने आगे कहा, 'पत्रकार अर्नब गोस्वामी की 2018 में आत्महत्या मामले में अंतरिम जमानत तब तक जारी रहेगी जब तक बॉम्बे HC उनकी याचिका का निपटारा नहीं कर देता'।