SC का शाहीन बाग प्रदर्शन पर दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इंकार
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सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के खिलाफ शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने से इंकार किया। कोर्ट ने कहा कि, "विरोध का अधिकार, कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। राइट टु प्रोटेस्ट का यह मतलब नहीं कि जब और जहां मन हुआ प्रदर्शन करने बैठ जाएं।" बेंच ने कहा, "कुछ सहज विरोध हो सकता है। सार्वजनिक स्थान पर लगातार कब्जा नहीं हो सकता है।"