SC ने कहा- आदेश नहीं मानने पर जेल जाएंगे टेलीकॉम कंपनियों के एमडी
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AGR मामले में SC ने टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया राशि का फिर से आकलन करने को कोर्ट की अवमानना बताया। कोर्ट ने कहा, 'जरूरत पड़ी तो हम सभी टेलीकॉम कंपनियों के एमडी को कोर्ट बुलाकर यहीं से जेल भेज देंगे।'कोर्ट ने कहा, 'सरकार ने AGR के रीएसेसमेंट की इजाजत दी तो यह धोखा होगा। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों ने सेल्फ-एसेसमेंट या री-एसेसमेंट किया तो उन्हें अवमानना का दोषी माना जाएगा।'