SC का जवाब, 'कोर्ट ऑर्डर या अन्य दस्तावेज के लिए नहीं है RTI की जरूरत'
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SC ने गुजरात HC के उस फैसले को सही ठहराया है। जिसके मुताबिक, ज्यूडिशियल दस्तावेज HC नियमों के हिसाब से आवेदन देकर हासिल हो सकते हैं, इसके लिए आरटीआई की जरूरत नहीं है। याचिका थी- क्या कोई तीसरा पक्ष आरटीआई के जरिए ऑर्डर या अन्य दस्तावेज हासिल कर सकता है? SC बोला- हलफनामा दायर कर तीसरा पक्ष केस से संबंधित दस्तावेज और ऑर्डर की सत्यापित कॉपी हासिल कर सकता है।