यूपी में धारा 144 लागू, सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 तो खुले स्थान पर 200 लोगों की अनुमति
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उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू हुई। अब प्रचार के दौरान पांच से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर नहीं जुट सकेंगे। प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों व कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। अलबत्ता खुले स्थान और मैदान में 200 लोगों के मौजूद रहने की अनुमति होगी। चुनाव और कोरोना के चलते ये कदम उठाया गया है।