पाक सेना को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-फौज का काम मुल्क की हिफाजत करना है, बिजनेस करना नहीं
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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चार दिन में दूसरी बार फौज को बड़ा झटका दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की बेंच ने मंगलवार को फौज से कहा कि- 'आपको सरकारी जमीन रक्षा उद्देश्य से दी गई। अगर इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए हो रहा है, तो यह मंजूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आर्मी का काम मुल्क की हिफाजत करना है, न कि बिजनेस करना।'