सुप्रीम कोर्ट का आदेश: फरीदाबाद में 10 हजार मकानों पर चलेगा बुलडोजर
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SC ने आज फरीदाबाद निगम को आदेश दिया कि लक्कड़पुर-खोरी गांव के वन-क्षेत्र में आने वाले तमाम घरों को 6 हफ्ते के भीतर ढहाया जाए। SC ने कहा कि हर हालत में वन-क्षेत्र खाली हो। इसमें कोई समझौता नहीं हो। कोर्ट ने कहा कि 2016 में हाईकोर्ट ने इन निर्माणों को हटाने का आदेश दिया था लेकिन पांच साल बीतने पर भी अब तक इसे अंजाम नहीं दिया जा सका।