जेलों से भीड़ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच जेलों से भीड़ कम करने के लिए विस्तृत आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि सात साल से कम सजा वाले अपराधों में अगर जरूरी न हो तो आरोपी को गिरफ्तार न किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जेलों में बंद कैदियों को पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया है।