जब्त करें चुनाव चिंह, रद्द करें दलों के पंजीयन: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी कोष से अतार्किक मुफ्त 'उपहारों' के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द व उनके चुनाव चिंह जब्त करने की मांग की है, जो मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं देने के वादे कर रहे हैं।