हरियाणा में शराब खरीदने और बेचने की उम्र 25 साल की जगह अब 21 हुई
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हरियाणा में शराब खरीदने और बेचने की उम्र 25 साल की जगह अब 21 हुई। सरकार ने शराब बिक्री के लिए पहले से तय 25 साल की आयु घटाई है। 21 साल की उम्र में अब शराब बिक्री का लाइसेंस दिया जा सकेगा। आबकारी संशोधन विधेयक से रास्ता साफ हुआ। कांग्रेस ने इस संशोधन पर आपत्ति जताई। कांग्रेस की ओर से विधायक किरण चौधरी और गीता भुक्कल ने आपत्ति जताई।