आपराधिक केस छिपाने भर से नौकरी से नहीं निकाल सकते नियोक्ता- सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने हालिया कहा कि केवल आपराधिक मामले से संबंधित सामग्री छुपाने या झूठी जानकारी देने पर ही नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकता है। ऐसे में नियोक्ता को उपलब्ध प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। साथ ही प्रासंगिक सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए।