SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, अब गिरफ्तारी से पहले हो सकेगी जमानत
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अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST एक्ट 1989 के तहत हुए अपराधों पर कार्रवाई के लिए नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब इन मामलों में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी. साथ ही गिरफ्तारी से पहले ही जमानत भी दी जा सकेगी. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के मामले में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को कर्मचारी से संबंधित उसके किसी सीनियर की अनुमति लेना आवश्यक है.