फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होने तक सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलेंगे निजी स्कूल- जबलपुर HC
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मध्य प्रदेश HC ने कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होंगे, तब तक निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा, 'निजी स्कूल किसी भी तरीके से कोई एरियर बाद में वसूल नहीं कर सकेंगे'। कोर्ट के इस फैसले ने अभिभावकों को काफी राहत दी है।