नाबालिग रेप पीड़िता को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति
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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में 16 साल की एक रेप पीड़िता को 28 सप्ताह 5 दिन का गर्भ खत्म करने की इजाजत दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि रेप के आधार पर पीड़िता को गर्भपात का अधिकार है। गर्भ में पल रहे बच्चे के बजाय दुष्कर्म पीड़िता की जिंदगी ज्यादा मायने रखती है। गर्भपात चमोली के सीएमएचओ की निगरानी में और 48 घंटे के भीतर होना चाहिए।