"औरत नहीं, मर्द है पत्नी" सुप्रीम कोर्ट में पति ने डाली अर्जी, मांगा तलाक
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सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की मांग करने वाले पति की याचिका पर एक पत्नी को नोटिस जारी किया है। पति ने अपनी याचिका में कहा है कि पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसके मेडिकल इतिहास से पता चलता है कि वह 'महिला' नहीं है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने शुक्रवार को पत्नी से पति की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।