धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट ने किया अपराध की श्रेणी से बाहर
पिछले काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में आईपीसी की धारा 377 को लेकर बहस जारी थी. जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है. जिसके बाद इस धारा की वजह से डर में अपना जीवन गुजारने वाले लोगों ने आज राहत की सांस ली है. आईपीसी की इस धारा में समलैंगिक संबंधों को भारत में गैरकानूनी बताया गया था. इस मामले में मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये आब पूरे भारत में वैध है