ईडी के खिलाफ अनिल देशमुख पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, याचिका हुई खारिज
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज किया। देशमुख ने इस याचिका में ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन और मामले में पूरी कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध किया था। देशमुख ने 13 अक्तूबर को कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई उन लोगों के दावों पर आधारित है, जो खुद हत्या और उगाही जैसे संगीन अपराधों के आरोपी हैं।