अखिल गोगोई को एनआईए की विशेष कोर्ट ने बरी किया
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सामाजिक कार्यकर्ता और असम के विधायक अखिल गोगोई को एनआईए की विशेष कोर्ट ने बरी किया। अखिल और उनके तीन साथियों पर दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ असम में हुई हिंसा को लेकर दो केस दर्ज थे। उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत दो मामलों में आरोपी बनाया गया था। गोगोई और उनके साथी 22 जून को पहले मामले के आरोप से मुक्त कर दिए गए थे।