बिना अनुमति के भारत में फंड नहीं दे पाएंगे नौ विदेशी एनजीओ
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केंद्र सरकार ने देश में फंडिंग कर रहे रहे 9 विदेशी एनजीओ पर रोक लगाई। अब ये एनजीओ बिना अनुमति के देश में फंडिंग नहीं कर पाएंगे। एनजीओ ‘प्रायर रेफरेंस कैटेगरी’ में शामिल हुए। एफसीआरए के तहत हुई कार्रवाई के बाद अब विदेशी एनजीओ की तरफ से किसी भी फंड किसी खाते में स्थानांतरित करने पर बैंकों को अनिवार्य रूप से गृह मंत्रालय की विदेश डिवीजन को सूचना देनी होगी।