नगालैंड में छह महीने के लिए बढ़ाया गया विवादित कानून अफस्पा
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नगालैंड में अफस्पा को 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया। इस कानून के तहत किसी की बिना वॉरेंट गिरफ्तारी हो सकती है, संदिग्ध के घर की जांच हो सकती है। संदिग्ध चेतावनी अनसुना करे तो उस पर गोली चलाई जा सकती है। गोली चलाने के लिए किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना, उस गोली से किसी की मौत होती है तो सैनिक पर हत्या का मुकदमा नहीं चल सकता।