आंध्र प्रदेश में दिशा बिल 2019 हुआ पारित, 21 दिनों के भीतर रेप के आरोपियों को मिलेगी सजा
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देश मे बढ़ रहे रेप के मामलों में कठोर सजा देने के लिए लगातार कानून बनाने की मांग उठाई जा रही है। हाल ही में हैदराबाद में हुए रेप कांड से सबक लेते हुए आंध्र-प्रदेश की विधानसभा नें 'आंध्र-प्रदेश दिशा विधेयक 2019' पारित कर दिया है। जिसके अनुसार अब रेप या सामुहिक रेप के आरोपियों का दोष सिद्ध हो जाने के बाद 21 दिन के भीतर फाँसी की सजा दी जाएगी।