गुजरात हाईकोर्ट का धर्मांतरणरोधी कानून पर अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार
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गुजरात हाईकोर्ट ने एक अपील खारिज कर धर्मांतरणरोधी कानून पर अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार किया। इससे पहले दिए आदेश में हाईकोर्ट ने गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 के सेक्शन पांच पर रोक लगाई थी। जिसके अनुसार अगर कोई धर्मांतरण करने किसी धर्मगुरु के पास आता है तो धर्मगुरु को जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। जिसने धर्मांतरण करवाया, उसे भी इसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी।