हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला- "हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से नहीं कर सकते इंकार"
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आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। छात्र स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 के तहत स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य की थी। लेकिन कुछ छात्राएं इसका विरोध कर रही थीं। इस मामले में अब फैसला आया है।